अब अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की राशि जनपद एवं ग्राम पंचायतों को देने के नियम जारी हुये


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स्टोरी हाइलाइट्स

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 में प्रावधान है कि स्टाम्प ड्यूटी पर एक प्रतिशत तक अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी ली जा सकती है..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की राशि जनपद एवं ग्राम पंचायतों को सहायता के रुप में देने के नये नियम जारी किये हैं। इन पर अमल अगले जनवरी के बाद होगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 में प्रावधान है कि स्टाम्प ड्यूटी पर एक प्रतिशत तक अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी ली जा सकती है। 

इस अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाली राशि का उपयोग करने हेतु जारी नये नियमों के तहत अब इस राशि से प्रतिवर्ष जनपद पंचायत के स्वीकृत मूल कर्मचारीवृन्द के वेतन तथा भत्तों पर व्यय किया जायेगा तथा जनपद पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय का भी इसी से भुगतान होगा। 

इसी प्रकार, इस अतिरिक्त राशि से ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों के मानदेय एवं ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान होगा और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय की प्रतिपूर्ति भी इससे की जायेगी। इसके बाद भी राशि बचने पर जनपद एवं ग्राम पंचायत के अवसंरचना कार्यों पर राशि दी जायेगी तथा इसके बाद भी राशि बचने पर फार्मूला आधारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जनसंख्या के आधार पर जनपद एवं ग्राम पंचायतों को राशि अंतरित की जायेगी। ये नये नियम पंचायतीराज संस्थाओं को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिये जारी किये गये हैं।