भोपाल: राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का निराकरण लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 1 दिन के बजाये अब 15 दिन में होगा।

इस संबंध में सामाजिक न्याय आयुक्त डॉ. ई. रमेश कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को नये निर्देश जारी कर दिये हैं। यह कार्यवाही पेंशन प्रकरणों के निराकरण में जल्दबाजी न किये जाने तथा अपात्रों को पेंशन स्वीकृत न किये जाने के लिये की गई है।

दरअसल पहले समाधान एक दिवस के अंतर्गत तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों के आवेदनां के निराकरण की कार्यवाही लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से एक ही दिन में किये जाने की व्यवस्था थी।

परन्तु अब इस प्रक्रिया में बदलाव कर कहा गया है कि पेंशन योजनाओं में प्राप्त आवेदनों में, आवेदक की पात्रत एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का पूर्ण गंभीरता से परीक्षण किया जाकर 1 दिन के स्थान पर 15 कार्य दिवस में पूर्णत: निराकरण की कार्यवाही की जाये।