भोपाल: राज्य के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के रुद्रखेड़ा जलाशय के क्षतिग्रस्त होने पर जल संसाधन विभाग के छह अफसरों को निलंबित कर उन्हें 17 अक्टूबर 2006 को आरोप-पत्र जारी किये गये थे। इनमें चार अफसर दोषी पाये गये जिनमें तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एससी व्यास भी शामिल थे और उन्हें उनके स्वत्वों से 22 लाख 59 हजार 600 रुपये वसूली करने के दण्ड से दण्डित किया गया।
ऐसा ही दण्ड तीन अन्य अधिकारियों तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी केपी शर्मा, तत्कालीन उपयंत्री एसपी जैन एवं तत्कालीन बांध निरीक्षक शशांक अठावले को भी दिया गया। लेकिन तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एससी व्यास हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए तथा अब न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार को ब्याज सहित व्यास को 30 लाख 31 हजार 236 रुपयों के भुगतान के आदेश जारी करने पड़े हैं तथा आदेश में लिखना पड़ा है कि इस भुगतान के आदेश का अंश भविष्य में अन्य प्रकरणों के लिये उदाहरण स्वरुप मान्य नहीं होगा।