भोपाल: राज्य सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से नया अध्यादेश जारी किया है जिसमें सार्वजनिक सडक़ों एवं स्थानों पर पशुओं को खुला छोडऩे वालों पर एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके लिये राज्य सरकार ने मप्र नगर पालिक निगम एक्ट 1956 एवं मप्र नगरपालिका एक्ट 1961 में बदलाव कर दिया है।

अब प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत यह प्रावधान रहेगा : जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को, सार्वजनिक सडक़ अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकट उत्पन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

जबकि पहले नगर निगम क्षेत्रों में पांच सौ रुपये तक के जुर्माने एवं नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्रों में प्रथम अपराध पर 25 रुपये तक एवं द्वितीय अपराध पर 50 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था। हालांकि अभी भी जुर्माने का जो नया प्रावधान किया गया है वह भी काफी कम है। चूंकि जुर्माने की राशि का प्रावधान पिछले कई सालों से बहुत कम था इसलिये अब इसे बढ़ाया गया है।