भोपाल : राज्य सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति 30 दिन में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन दिये जाने पर देगी। पहले यह अनुमति 45 दिन में मिलती थी। यह अनुमति ग्राम पंचायत सचिव को देनी होगी तथा न देने पर आवेदक एसडीएम के समक्ष प्रथम अपील कर सकेगा जिस पर 15 दिन में आवेदन का निराकरण करना जरुरी होगा।
फिल्म की शूटिंग की अनुमति कलेक्टर से मिलेगी :
राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी कानून के तहत पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक नई सेवा शामिल की है। इसके अंतर्गत फिल्म शूटिंग परमीशन के लिये लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन दिये जाने पर जिला कलेक्टर 15 दिन में इसकी मंजूरी प्रदान करेंगे तथा न देने पर संभागायुक्त के समक्ष प्रथम अपील की जा सकेगी जिसका निराकरण 15 दिन में करना होगा।