भोपाल: पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को नये दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि वे अपराधों के अनुसंधान में साक्ष्य एकत्रित करने के लिये निर्धारित चेकलिस्ट का पालन करें।

सीआईडी के एडीजीपी जीपी सिंह ने जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि विवेचना अधिकारी के लिये अनुसंधान के संबंध में चेकलिस्ट तैयार की गई है जिसका उद्देश्य यह है कि विवेचना में कोई महत्वपूर्ण बिन्दु छूट न जाये।

उक्त चेकलिस्ट राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत लोक अभियोजन संचालनालय ने तैयार की है। इसमें 41 प्रकार के अपराधों की चेकलिस्ट दी गई है। इसमें वन विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काटी गई पीओआर की भी चेकलिस्ट है।