भोपाल: शासकीय सम्पत्तियों के संधारण कार्य का अब निजी एजेन्सी सुपरविजन करेंगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
ऐसी एजेन्सियों का अब एम्पेनलमेंट किया जायेगा जो सुपरविजन एवं क्वालिटी कण्ट्रोल का काम करेंगी। इन एजेन्सियों का विशेष मरम्मत कार्य की लागत का अधिकतम आठ प्रतिशत भुगतान किया जा सकेगा।