नागरिक सहकारी बैंकों से लोन लेने वालों को दी राहत अब 4 लाख की जगह 5 प्रतिशत ही शेयर लेने होंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

अब कर्जदाताओं को 4 लाख रुपये की जगह सिर्फ 5 प्रतिशत ही शेयर लेने होंगे..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श पर नागरिक सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले लोगों को राहत प्रदान की है। अब कर्जदाताओं को 4 लाख रुपये की जगह सिर्फ 5 प्रतिशत ही शेयर लेने होंगे। उल्लेखनीय है कि उक्त बैंकों से कर्ज लेने पर बैंक के शेयर लेना जरुरी होता है। 

1 मार्च 2018 को प्रावधान किया गया था कि अ वर्ग के नागरिक सहकारी बैंक से 4 लाख रुपये का तथा अन्य वर्ग के सहकारी बैंकों से 1 लाख रुपये का शेयर लेना होगा लेकिन छह साल बाद इस प्रावधान को बदल कर सिर्फ 5 प्रतिशत शेयर लेने का प्रावधान किया गया है यानि यदि कोई 1 लाख रुपये का कर्ज लेता है, तो उसे लोन देने वाले नागरिक सहकारी बैंक से सिर्फ 5 हजार रुपये के ही शेयर लेने होंगे। 

यह नया प्रावधान सभी वर्गों के नागरिक सहकारी बैंकों के लिये लागू किया गया है। यह सरलीकरण कर्ज लेने वालों की सहुलियत के लिये किया गया है। सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णमाल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।