भोपाल: राज्य सरकार ने निजी दूरसंचार कंपनियों को शासकीय भूमि एवं भवनों पर टावर आदि लगाने की सुविधा देने के लिये एनओसी देने की प्रक्रिया सरल कर दी है। दरअसल राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों से आग्रह किया है कि प्रदेश में दूरसंचार नीति 2019 एवं दिशा- निर्देश 2019 के अंतर्गत शासकीय भूमि/भवन में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं।
जिला कलेक्टर (अनुज्ञप्ति अधिकारी) द्वारा संबंधित विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/शासकीय उपक्रम/संस्था जिसकी भूमि/भवन पर अवसरंचना स्थापित करना प्रस्तावित है, को अनापत्ति के लिए आवेदन प्रेषित करता है, परन्तु शासकीय भूमि/भवन में अनुज्ञप्ति स्थापित करने के लिए अनापत्ति जारी किये जाने के अधिकार संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को न होने से संबंधित विभागों से अनापत्तियां जारी करने में विलंब होता है।
आईटी अपेक्स कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार शासकीय भूमि/भवन पर स्थापित की जाने वाली दूरसंचार अवसंरचनाओं की अनुज्ञप्ति के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के स्थान पर प्रत्येक विभाग द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारी तथा स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण/शासकीय उपक्रम/संस्था के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाये।
इस पर अमल करते हुये सामाजिक न्याय विभाग ने विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के स्थान पर कार्यालय प्रमुख संचालनालय सामाजिक न्याय को राज्य स्तरीय अधिकारी तथा स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण/शासकीय उपक्रम /संस्था के लिए जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय को जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है।