भोपाल: राज्य के कृषि विभाग ने दो साल पहले 21 अप्रैल 2021 में दस जिलों में पुनर्गठित गन्ना परिषदों को भंग कर दिया है। यह कार्यवाही मप्र गन्ना प्रदाय एवं क्रय नियमन अधिनियमन 1958 के तहत गन्ना आयुक्त एम सेलवेन्द्रन ने की है। 

अब इन गन्ना परिषदों का संचालन इन दस जिलों के कृषि उप संचालक तब तक करेंगे जब तक कि इन परिषदों की पुनर्रचना नहीं हो जाती है। गन्ना परिषदों को विधानसभा आम चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण भंग किया गया है।