भोपाल: राज्य के परिवहन विभाग ने मंगलवार को बकाया रोड टैक्स एवं उस पर लगाई पेनाल्टी के भुगतान हेतु सरल समाधान योजना जारी की है। इस योजना का वे लोग 31 मार्च 2023 तक लाभ ले सकेंगे जिन्होंने सालों से अपना रोड टैक्स एवं उस पर लगाई पेनाल्टी जमा नहीं की है। दरअसल कई लोग अपने वाहन भंगार में यानि स्क्रेप में डाल देते हैं परन्तु परिवहन विभाग को इसकी सूचना नहीं देते हैं जिससे उन पर सालों तक रोड टैक्स एवं पेनाल्टी चढ़ी रहती है। ऐसे लोगों को ही राहत देने के लिये यह स्कीम जारी की गई है।

स्कीम के तहत, 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में जिन पर रोड टैक्स बकाया है, उसी के आधार पर इसका निपटारा किया जायेगा। स्कीम में कहा गया है कि 30 सितम्बर 2022 तक की पेनाल्टी पूरी तरह माफ रहेगी। रोड टैक्स में वाहन की उम्र के हिसाब से छूट मिलेगी जो 5 वर्ष पुराने पंजीकृत वाहन पर 10 प्रतिशत, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक पुराने पंजीृत वाहन पर 20 प्रतिशत तथा 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 30 प्रतिशत होगी। यदि पंजीकृत वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराना है और उसका पंजीयन वाहन स्वामी स्वेच्छा से निरस्त कराना चाहता है तो उसे रोड टैक्स में 90 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।