उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा से भाजपा विधायक राम दुलार की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। भाजपा विधायक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सदस्यता रद्द कर दी गई है। रामदुलार को 15 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत दो वर्ष से अधिक की सजा होते ही रामदुलार की सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने 15 दिसंबर से पद रिक्त घोषित कर दिया है।
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रमुख प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सोनभद्र जिला के 403 दुद्धी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक राम दुलार को एडीजे प्रथम की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कई दूसरे मामलों सहित पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी पाया है।
इस मामले में उन्हें 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर दोषी विधायक को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी तरह दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने के मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई गई। पांच हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की पूरी राशि दुष्कर्म पीड़िता को दी जाएगी।