समान नागरिक संहिता (UCC) बिल मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया। UCC बिल के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बिल पेश किया। इस बिल को पेश करने के बाद सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट X पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- विधानसभा में ऐतिहासिक "समान नागरिक संहिता विधेयक" पेश किया।
मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश करने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने ''भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम'' के नारे भी लगाये। राज्य मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार कर लिया और इसे विधेयक के रूप में सदन में पेश करने की अनुमति दी।
उधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा संदिग्ध है। बिल की कॉपी अधूरी मिली है। अब इस पर 2 बजे चर्चा होनी है। ऐसे में इतनी देर तक हम क्या चर्चा करेंगे और क्या पढ़ेंगे?
चार भागों में 740 पन्नों का मसौदा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा।
यूसीसी के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।
पुरुषों और महिलाओं को तलाक का समान अधिकार होगा।
लिव-इन रिलेशनशिप घोषित किया जाना चाहिए।
लिव-इन का रजिस्ट्रेशन न कराने पर 6 महीने की सजा होगी।
लिव-इन विवाह में जन्मे बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार होता है।
किसी महिला के लिए पुनर्विवाह की कोई शर्त नहीं है।
अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर हैं।
बहुविवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं।
पंजीकरण सुविधा के बिना विवाह पंजीकरण आवश्यक नहीं है।
लड़कियों को विरासत में समान अधिकार मिलेगा।
यदि यूसीसी लागू हो जाए तो क्या होगा?
हर धर्म में विवाह और तलाक के लिए समान कानून होंगे।
जो कानून हिंदुओं के लिए हैं, वे दूसरों के लिए भी हैं।
बिना तलाक के आप एक से अधिक बार शादी नहीं कर सकते।
मुसलमानों को चार बार शादी करने की इजाजत नहीं है।
यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा?
धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
धार्मिक प्रथाओं पर कोई प्रभाव नहीं।
ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे।
खान-पान, पूजा-पाठ और पहनावे पर कोई असर नहीं पड़ता है।