भोपाल: पुलिस मुख्यालय की अपराध अनुसंधान शाखा ने डीजीपी के निर्देश पर सभी पुलिस इकाईयों के प्रमुखों को ताजा परिपत्र जारी कर पुलिस थानों में विवेचक बदलने पर जब्तशुदा सामग्री का चार्ज अन्य नियुक्त विवेचक को देने का अभिलेख रखना अनिवार्य कर दिया है तथा पूर्व विवेचक से अगले विवेचक को जप्तशुदा माल यथोचित रूप से हस्तांतरित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधीक्षक पर डाल दी है।

जारी परिपत्र में कहा गया है कि थाने पर पदस्थ विवेचकों का समय-समय पर थाने से अन्यत्र स्थानातंरण हो जाता है, इस कारण से विवेचना एवं जांचों को दूसरे विवेचक को आगामी, विवेचना/कार्यवाही हेतु आवंटित किया जाता है। इसी प्रकार प्रशासकीय एवं व्यवसायिक कारणों से कुछ विवेचना/जांचे इकाई के अन्य विवेचकों को हस्तातंरित की जाती है। लेकिन देखने में आया है कि स्थानातंरित विवेचक / पूर्व विवेचक द्वारा आगामी / अगले विवेचक को विवेचना की केस डायरी एवं जप्तशुदा सामान सौंपने में त्रुटि की गई अथवा व्यापक चार्ज रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, जिससे कालखण्ड में न्यायालयीन विचारण/अपील के दौरान अथवा पुन: जांच की स्थिति में जप्तशुदा सामग्री ट्रेस नहीं हो पाती है और अभियोजन के लिए कठिनाई उत्पन्न होती है। विभिन्न विचारण न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों द्वारा भी समय- समय पर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

इसलिये विवेचना जांच एक विवेचक से दूसरे विवेचक को हस्तांतरित होने की दशा में जप्त माल सामग्री आगामी अगले विवेचक को प्रदान करते इन बातों का पालन किया जाये : 

एक, जो जप्तशुदा सामग्री स्थानांतरित की जा रही है उसकी समग्र एवं सटीक चार्ज लिस्ट बना कर सौंपी जाये। 

दो, चार्ज लिस्ट की एक प्रति केस डायरी में अपलोड की जावे। 

तीन, जब्त की गई प्रत्येक सामग्री का विवरण, जैसे अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती की तारीख, स्थान और सामग्री का विवरण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। 

चार, जप्तशुदा माल को पूर्व विवेचक द्वारा आगामी विवेचक से भौतिक रूप से सत्यापित कराकर प्रदान कर दिया जावे। 

पांच, सारा रिकॉर्ड पुलिस थानों में डिजीटल या रजिस्टर के रूप में अद्यतन हो, ताकि चार्ज लेते एवं देते समय सही जानकारी उपलब्ध हो। 

छह, यह ध्यान रखा जाये कि लम्बा समय बीतने के पश्चात भी जप्त माल उपलब्ध रहे। 

सात, पूर्व विवेचक द्वारा जिस जप्तशुदा माल में प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है (जैसे कि माल एफएसएल भेजा गया, हवालात में जमा किया गया, सुपुर्दगी पर दे दिया गया आदि) उस माल प्रक्रिया कि समस्त सूचना एवं दस्तावेज आगामी अगले विवेचक को अवगत कराया जावे। 

आठ, जब भी नवीन थाना इकाई प्रभारी पुराने अधिकारी से इकाई का चार्ज ग्रहण करेगा तब वह समस्त जप्त माल का भौतिक सत्यापन करेगा, तथा लिखित चार्ज रिपोर्ट से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करायेगा। 

नौ, जिले में पदस्थ समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी यह देखेंगे कि जप्तशुदा सामग्री का उपरोक्तानुसार चार्ज हस्तांतरित हो। यदि कार्यमुक्त होने वाले अधिकारी ने विधिवत चार्ज नहीं दिया है, तो किसी भी प्रकार की कमी-बेशी होने पर उसकी जिम्मेदारी चार्ज हेण्डओवर न करने वाले अधिकारी तत्समय के पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक की होगी।