भोपाल: राज्य सरकार ने छह साल पहले बने मप्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया है। नये संशोधन के अनुसार, अब सीधी भर्ती के लिये शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जायेगा। महिलाओं को सभी प्रवर्ग में 50 प्रतिशसत आरक्षण दिया जायेगा जबकि ऐसे अतिथि शिक्षकों जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन शासकीय विद्यालयों में कार्य किया है, को भी 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
इसी प्रकार, अब द्वितीय श्रेणी के प्राचार्य हाईस्कूल/उपप्राचार्य के 1114, उच्च माध्यमिक शिक्षक के 48 हजार 223, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला के 250, माध्यमिक शिक्षक के 99 हजार 157, माध्यमिक शिक्षक खेल के 931, माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य) के 700, प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के 250, प्राथमिक शिक्षक के 1 लाख 31 हजार 152, प्राथमिक शिक्षक खेल के 860, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान जिनका पूर्व नाम प्रयोगशाला शिक्षक था के 8 हजार 515, प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन) के 635, प्राथमिक शिक्षक नृत्य के 254, प्राथमिक शिक्षक आईटी के 762, माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट के 254, माध्यमिक शिक्षक मूर्तिकला के 254, माध्यमिक शिक्षक ग्राफिक आर्ट के 254 पद रहेंगे। माध्यमिक शिक्षक आईटी के पद को भी संशोधित नियमों में शामिल किया गया है जिसके आगे स्वीकृत पदों के लिये लिखा गया है कि यह प्रक्रियाधाीन है।