भोपाल: प्रदेश में खाद्य तेल एवं तिलहन (सोयाबीन, सरसों, वनस्पति, मूंगफली, सनफ्लोवर, पाम) की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिये गुरुवार को राज्य के खाद्य विभाग ने कण्ट्रेाल आदेश जारी कर दिया। अब फुटकर व्यापारी एक दिन में 30 क्विंटल खाद्य तेल एवं 100 क्विंटल तिलहन अपने पास रख सकेगा जबकि थोक व्यापारी 500 क्विंटल खाद्य तेल एवं 2000 क्विंटल तक तिलहन अपने पास रख सकेगा।

इसी प्रकार, बड़े पैमाने पर उपभोक्ता (फुटकर व्यापारियों की दुकानों की बड़ी चेन) अपनी फुटकर दुकानों में 30 क्विंटल तक तथा डिपो में एक हजार क्विंटल तक खाद्य तेल रख सकेंगे जबकि प्रसंस्करणकर्ता यानि मिलर खाद्य तेल रखने की क्षमता तक 90 दिन तक इसका भण्डारण तथा तिलहन के अंतर्गत खाद्य तेलों के 90 दिनों के उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसार रख सकेंगे।

इन तीनों वर्ग के लोगों को प्रतिदिन अपना भण्डारण नोटिस बोर्ड के जरिये प्रदर्शित करना होगा एवं स्टाक रजिस्टर का भी संधारण करना होगा। इस नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य कार्यवाही करेगा। यह निलयंत्रण आदेश 31 दिसम्बर 2022 तक के लिये लागू किया गया है।