भोपाल: राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में असफल भुगतान के प्रकरण अब जिला कलेक्टर निपटायेंगे। इसके लिये राज्य शासन ने इन सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं।
जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है एवं प्रतिमाह जनपद पंचायत/नगरीय निकायों के पदाभिहित अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपोजल में नवीन स्वीकृति, खाता अपडेशन एवं पेंशन बंद करने संबंधी की गई कार्यवाही के आधार पर प्रतिमाह की 22 तारीख तक पेंशन प्रपोजल में शामिल पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान राज्य स्तर से सीधे पेंशन हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाता है।
जून 2023 में पेंशन हितग्राहियों के असफल भुगतान (सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन को छोडक़र) के प्रकरण एवं 8,253 ऐसे प्रकरण जिनमें विगत 12 माह से सतत् भुगतान असफल हो रहा है, के संबंध में हितग्राही एवं संबंधित बैंक शाखाओं से समन्वय कर उक्त प्रकरणों का परीक्षण करने व बैंक / पोस्ट ऑफिस की पासबुक के आधार पर हितग्राही के खाते की जानकारी को पेंशन पोर्टल पर अपडेट करने अथवा मृत/अपात्र होने की स्थिति में पेंशन बंद करने की कार्यवाही की जाये। किसी भी पात्र हितग्राही को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होने अथवा मृत, अपात्र एवं अन्य व्यक्ति को पेंशन का भुगतान होने की स्थिति में संपूर्ण जबाबदेही संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व नगरीय निकायों में आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी।