2011 बैच के आईएएस और कलेक्टर पन्ना हरजिंदर सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग ने वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नत किया है। दहेज प्रताड़ना के मामले में न्यायालय से दोषमुक्त होने के बाद पदोन्नति के लिए लिफाफाबंद अनुशंसा को खोला गया तो वे पदोन्नति के पात्र पाए गए।  

हरजिंदर सिंह पर दर्ज दहेज़ प्रताड़ना के केस के चलते  की पदोन्नति के लिए अनुशंसा का लिफाफा बंद किया गया था। इसे खोला गया तो वे वरिष्ठ वेतनमान के पात्र पाए गए उन्हें एक जनवरी 2015 से वरिष्ठ वेतनमान और एक जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत किया गया है और इसमें उन्हें एरियर्स की राशि भी दी जाएगी।

आईएएस हरजिंदर सिंह के विरुद्ध वर्ष 2012 में हबीबगंज थाने में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायालय न्यायालिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल में विवेचना के बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा। इसके चलते हरजिंदर सिंह को फरवरी में इस आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।