भोपाल: राज्य सरकार ने प्रदेश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को अधिक प्रभावी रुप से क्रियान्वित किये जाने हेतु अनेक अधिकारियों को नये सिरे से बाल प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया है। जिला स्तर पर सभी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ, तहसील स्तर पर सभी एसडीएम एवं विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के सभी सीईओ एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी परियोजना अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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प्रदेश में बाल विवाह रोकने अनेक अधिकारी नियुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी परियोजना अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया..!