भोपाल: राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि अब स्थानीय निकाय जिनमें नगरीय निकाय, जिला एवं जनपद पंचायत शामिल हैं, की यूजर आईडी एवं निकाय के मुख्य अधिकारी जैसे आयुक्त, सीएमओ, सीईओ के डिजिटल सिग्नेचर सें मिलेगी। इसके लिये सामाजिक न्याय संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है तथा इस योजना में बीपीएल परिवारों के ऐसे सदस्यों जिनकी मृत्यु प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, के परिजनों को आनलाईन आवेदन करने पर 2 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। 

ज्ञातव्य है कि पहले इस योजना के आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिये स्थानीय निकाय के शाखा प्रभारियों की यूजर आईडी का उपयोग किया जाता था परन्तु अब इसे खत्म कर निकाय की यूजर आईडी एवं निकाय प्रमुख के डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग जरुरी कर दिया गया है।