भोपाल: प्रदेश में अब दुकानों, स्कूलों एवं अन्य उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्डों का टीएनसीपी के सभी जिला कार्यालय अब अनुमोदन नहीं करेंगे बल्कि स्थानीय निकाय, भूमि विकास नियम के अनुसार अनुमति जारी करेंगे।
टीएनसीपी के आयुक्त श्रीकांत बनोठ ने अपने सभी जिला कार्यालयों के संयुक्त संचालकों/उप संचालकों/सहायक संचालकों को भेजे ताजा निर्देश में कहा है कि दुकानों, स्कूलों एवं अन्य उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्डों का टीएनसीपी के जिला कार्यालयों से पृथक से स्थल अनुमोदन की शर्त का अधिरोपण कर प्रकरणों के निराकरण हेतु टीएनसीपी मुख्यालय भोपाल से मार्गदर्शन चाहा जाता है।
इसलिये अब यदि ऐसी शर्त का उल्लेख है तो उसे टीएनसीपी एक्ट 1973 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राह्य न किया जाये तथा संबंधित नगर निगम/नगर पालिका अथवा आवेदक से प्रकरण प्राप्त होने पर यह स्पष्टत: सूचित करें कि इस प्रकार के भूखण्डों हेतु प्रभावशील विकास योजना में यदि पृथक से मापदण्ड न दिये गये हों, तो मप्र भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार नियोजन मापदण्ड रखते हुये भवन अनुमति संबंधी कार्यवाही स्थानीय निकाय द्वारा की जाये।