आजम खान हेट स्पीच: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को शनिवार को रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी पाया है। कोर्ट ने आजम खान को दो साल की सज़ा सुनाई है। आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजादनगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप था।
आजम खान के खिलाफ 8 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि आजम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रामपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खान पर पहले भी हेट स्पीच देने के आरोप लग चुके हैं।
हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की सुरक्षा को लेकर यूपी में सियासत गरमा गई थी। दरअसल, आजम खान को दी गई Y श्रेणी की सुरक्षा सरकार ने गुरुवार को वापस ले ली थी। जब इस पर काफी हंगामा हुआ तो उन्हें फिर से वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई।