भोपाल। राज्य सरकार अब 31 दिसम्बर 2022 तक बनी अनधिकृत कालोनियों को भी वैध करने जा रही है। इसके लिये मप्र नगरपालिका कालोनी विकास नियम 2021 में बदलाव किया जा रहा है जो 30 जुलाई के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो जायेगा। पहले इन नियमों में प्रावधान था कि जो अनधिकृत कालोनियां 31 दिसम्बर 2016 तक अस्तित्व में आई हैं, उन्हें ही वैध करने की कार्यवाही की जायेगी।
नियमों में यह भी बदलाव किया गया है कि अब चिन्हित अनधिकृत कालोनी में एलआईजी एवं ईडब्ल्युएस वर्ग के रहवासियों से कोई विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा परन्तु एलआईजी एवं ईडब्ल्युएस वर्ग का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना होगा तथा शेष अन्य वर्ग के रहवासियों से विकास शुल्क का पचास प्रतिशत लिया जायेगा और शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित नगरीय निकाय वहन करेगा।
पहले नियमों में प्रावधान था कि 70 प्रतिशत से अधिक एलआईजी वर्ग के निवासी यदि अनधिकृत कालोनी में रहवासी हैं तो उनसे विकास शुल्क का 20 प्रतिशत लिया जायेगा एवं शेष 80 प्रतिशत संबंधित नगरीय निकाय वहन करेगा।