ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर पंचायत एवम् नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।
लेकिन अब एक बार फ़िर पंचायत एवम् नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फ़िर से शिवराज सरकार अपना आखिरी दाव खेलते हुए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवराज सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए संशोधन अर्जी दाखिल की है।
शिवराज सरकार द्वारा कोर्ट के 10 मई के निर्देश में संशोधन करने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशन दायर होने के बाद कोर्ट एक बार फ़िर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जानकारी के अनुसार,17 मई को इस मामले में सुनवाई होगी।