भोपाल: महुआ से निर्मित हेरिटेज मदिरा पर अब वैट के भुगतान से 31 मार्च 2030 तक छूट रहेगी। इसके लिये आबकारी कार्यालय ने सभी जिला कलेक्टरों को सूचना जारी कर दी है। दरअसल, राज्य सरकार ने 22 फरवरी 2023 को अधिसूचना जारी कर हेरिटेज मदिरा पर आबकारी ड्यूटी तथा निर्यात शुल्क से 7 वर्ष तक यानी 22 फरवरी 2030 तक छूट प्रदान की थी और वेट से छूट सिर्फ एक वर्ष के लिये दी थी। परन्तु अब वैट की छूट भी सात वर्ष तक कर दी गई है।
शहद से बनी मदिरा को भी दी छूट:
राज्य सरकार ने अंगूर से बनी वाईन के अलावा अन्य फलों तथा शहद से बनी वाईन को भी आबकारी शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की है। यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि फलोउद्यान विस्तार एवं फल प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके।
50 हजार में मिलेगा होम बार लाइसेंस:
वित्तीय वर्ष 2024-25 में होम बार लाइसेंस 50 हजार रुपये सालाना लाइसेंस फीस पर उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी गत वर्ष सकल व्यक्तिगत आय एक करोड़ रुपये या इससे अधिक रही हो।
अन्य एयरपोर्ट में भी रहेंगे विदेशी मदिरा के काउंटर:
वित्त वर्ष 2024-25 में भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर एयरपोर्ट के अलावा अब अन्य व्यसायिक उड़ाने संचालित करने वाले एयरपोर्ट पर भी विदेशी मदिरा के विक्रय के काउंटर खोलने की अनुमति दी जायेगी। ये काउंटर एयरपोर्ट के आगमन एवं प्रस्थान, दोनों द्वारों पर खोले जा सकेंगे।
नगरीय निकाय की दुकानों में मदिरा दुकानें चलाना अनिवार्य होगा:
अगले वित्त वर्ष में जिला आबकारी समिति द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर नगर निगम/नगरीय निकाय के माध्यम से निर्मित दुकान पर मदिरा दुकान खोलना अब अनिवार्य होगा।