सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'द केरला स्टोरी' पर लगे बैन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में फिल्म पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था। इस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं। कानून-व्यवस्था संभालना सरकार का काम है।
इस रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि फिल्म के निर्माता इस बात का डिस्क्लेमर लगाएं कि 32 हज़ार लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है। मामले में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि 'द केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 मई को बैन लगाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहा था कि राज्य में शांति बनाए रखना के लिए ऐसा किया गया है। हम ऐसा करके हिंसा को रोकना चाहते हैं। ममता के इस फैसले के खिलाफ 'द केरला स्टोरी' के निर्माता सनशाइन प्रोडक्शन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।