भोपाल। मध्यप्रदेश में अब बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना और महंगा पड़ेगा. इसके लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है. बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर अब चार सौ रुपये जुर्माना लगेगा। पहले इसके लिए ढाई सौ रुपये शमन शुल्क लिए जाते थे. इसी तरह बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना के रूप में अब दस हजार रुपये देना पड़ेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में इस पर मुहर लगेगी। इसी के साथ प्रदेश का परिवहन विभाग करीब सात साल बाद जुर्माने के प्रावधान में संशोधन कर रहा है। केंद्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके विभिन्न धाराओं में जुर्माने के जो प्रावधान किए हैं, इसके अनुसार राज्य सरकार भी शमन शुल्क की दर संशोधित कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक वाहन में लदा हुआ भार तय सीमा से अधिक होने पर हल्के यान पर एक हजार, मध्यम यान पर पांच हजार और भारी यान पर दस हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यही राशि वाहन के पीछे, ऊंचाई या साइड से बाहर सामग्री निकलने पर लागू होगी. ट्रैक्टर ट्राली पर तय सीमा से अधिक सामान होने पर दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधन 2019) के नियम में इस तरह के अन्य अनेक प्रावधान भी प्रस्तावित किए गए हैं। 

अभी तक आपातकालीन यानों (एंबुलेंस आदि) को गुजरने देने में बाधा करने पर कोई शमन शुल्क निर्धारित नहीं था। अब इसके लिए एक हजार रुपए शुल्क के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं। सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग न करने पर पांच सौ रुपए देना होगा. इसी तरह मोटर साइकिल चालक या पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन की स्थिति में शमन शुल्क पांच सौ रुपये किया जा रहा है। एक अन्य प्रस्ताव के तहत यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में पूरी तरह माफ किया जा रहा है। इससे शासन को मोटरयान कर की 103 करोड़ रुपये की मासिक हानि होगी।