भोपाल: राज्य सरकार अब वाणिज्यिक कर विभाग के मुद्रांक एवं पंजीयन कार्यालय से लायसेंस लेकर स्टाम्प क्रय करने वाले बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं, डाकघर तथा ऐसे केंद्र व राज्य सरकार के निगम-मंडलों जिनमें सरकार की अंश पूंजी कम से कम 51 प्रतिशत है, को कोई कमीशन या बट्टा नहीं देगी।

सिर्फ वैयक्तिक स्टाम्प वेण्डरों को नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प, हुण्डी स्टाम्प, छापित स्टाम्प पेपर के अंतर्गत सौ रुपये या कम मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर पर 2 प्रतिशत, 100 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर पर डेढ़ प्रतिशत, किसी भी मूल्य के ई-स्टाम्प पर डेढ़ प्रतिशत तथा राजस्व स्टाम्प पर 10 प्रतिशत कमीशन या बट्टा देगी।