सीबीआई ने सोमवार (27 फरवरी) को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी की मांग की. रॉउज एवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेजा है. मनीष सिसोदिया को जांच एजेंसी ने रविवार को शराब नीति मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
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फ़िलहाल इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर सवाल खड़े किये. गौरव भाटिया ने कहा कि जांच एजेंसी ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों पर कानून के तहत कार्रवाई करती है. दूसरी तरफ, कट्टर बेइमान और अराजक अपराध पार्टी (AAP) ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है और ना जनता का सम्मान करती है.
उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा कि जो फैसला न्यायालय ने पारित किया है. उसमें आरोपी नंबर-वन, आबकारी घोटाला, शराब घोटाला के आरोपी को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए भेज दिया गया है. ये घोटाला आबकारी नीति को लेकर है, शराब नीति को लेकर है. कल से जिस तरह की नौटंकी की जा रही है. अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी पता है कि 'आरोपी नंबर वन' कट्टर बेइमान है. ये बात सिद्ध हो गई है.
गौरव भाटिया ने आगे कहा कि एक कानून के अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना एक अपराध है लेकिन अरविंद केजरीवाल और संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले उनकी पार्टी के सदस्य इसे भूलते दिख रहे हैं. शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर अब वे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं.
उन्होंने AAP पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं. दोनों के अपराध बहुत ही संगीन हैं.