भोपाल: राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नया प्रावधान कर रजिस्टर्ड डाक्टर यानि आरआरएमपी को सुविधा दे दी है कि वह किसी एक नर्सिंग होम में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अन्य नर्सिंग होम में भी उपचार संबंधी सेवायें दे सकेगा। इसके लिये नर्सिंग होम नियम 1997 में बदलाव कर दिया गया है।
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एक नर्सिंग होम में अपना पंजीयन कराकर डाक्टर अन्य नर्सिंग होम में भी कार्य कर सकेगा
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नया प्रावधान जारी किया है...!