दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. केंद्र ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग अधिकार देने के अपने 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था. कल (19 मई) शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर वापस से ग्रुप ए अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली के उप-राज्यपाल को सौंप दिया है.
केंद्र ने ये अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया. केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के मुताबिक अधिकारियों की पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार फैसला जरूर ले सकती है लेकिन इस पर अंतिम मुहर उपराज्यपाल ही लगाएंगे. यानी की अब अधिकारियों के तबादले का फैसला मुख्यमंत्री अकेले नहीं ले सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला-
केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर का पॉवर सौंप दिया था. यानी की कोर्ट ने अधिकारियों की पोस्टिंग का फैसला दिल्ली सरकार को सौंपा था. अब इस फैसले के खिलाफ आये गए अध्यादेश पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने-सामने हैं.