भोपाल: राज्य शासन के सभी विभागों एवं कार्यालयों में प्रथम श्रेणी पदों पर भी अब दिव्यांगजनों को छह प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि चार साल पहले 3 जुलाई 2018 को सामाजिक न्याय विभाग ने केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य शासन के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर दिव्यांगजन को छह प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश जारी किये थे और अब प्रथम श्रेणी के पदों पर भी यही आरक्षण देने के आदेश जारी किये हैं।
प्रथम श्रेणी के पदों पर छह प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत दृष्टि एवं कम दृष्टि बाधित को डेढ़ प्रतिशत, बहरे और कम सुनने वाले को डेढ़ प्रतिशत, लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें शामिल हैं सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडि़त, मस्कुलर ट्राफी को डेढ़ प्रतिशत तथा आटिज्म, बौध्दिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी व बहुविकलांगता पर डेढ़ प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।