भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर है. अब मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही ये चुनाव होंगे. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में 50 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य में 15 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिए हैं।
इस मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ओबीसी आरक्षण संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ओबीसी आरक्षण के पक्ष में राज्य सरकार के वकीलों ने लगभग दो घंटे तक दलील दी। इसपर ओबीसी के लिए आरक्षण तय करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में कोर्ट ने और जानकारी मांगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट कराया गया।
इससे पहले इसे अधूरा ट्रिपल टेस्ट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दे दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट पूरा हुए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद आयोग की ओर से निकायवार और वार्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। सरकार ने 12 मई को इस पर पुनर्विचार के लिए आवेदन लगाकर सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण और नए परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
यह भी पढ़े: