भोपाल: प्रदेश में भुगण लिंग परीक्षण केंद्रों के पंजीयन एवं उसके नवीनीकरण की सुविधा अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेगी। यह सेवा स्वास्थ्य विभाग प्रदान करेगा।

इन केंद्रों का पंजीयन पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानि प्री कन्सेप्शन एण्ड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 के तहत होता है।

इस केंद्र को खोलने या मिले पंजीयन का उसका नवीनीकरण कराने का आवेदन लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देने पर सीएमएचओ 45 दिन में अंदर प्रदान करेंगे।

यदि सीएमएचओ मंजूरी नहीं देता है तो पीसीपीएचडीटी के स्टेट अथोराईज्ड आफिसर को प्रथम अपील की जा सकेगा जो 60 दिनों में इसका निराकरण करेगा। यहां भी निराकरण न होने पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव को दूसरी अपील करना होगी।