मध्य प्रदेश,

बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल, 

पिता ने आयोग से कहा है कि गांव के सरपंच ने जात से बाहर निकालने की धमकी देकर 16 साल बेटे की शादी 32 साल की तलाकशुदा महिला से करा दी। वहीं अब महिला भी बेटे को लेकर गायब है। पिता की शिकायत के बाद आयोग ने मामले में सिंगरौली के एसपी को जांच कराने और नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने बताया कि नाबालिग के पिता ने शिकायत की है। शिकायत में बताया कि वे सिंगरौली के खुटार ग्राम के दक्षिण टोला के नाबालिग से गांव के सरपंच बाल मुकुंद सिंह ने फरमान जारी कर नाबालिग की जबरदस्ती शादी दोगुनी उम्र की तलाकशुदा महिला से करा दी है। शादी नहीं करने पर सरपंच ने फरमान जारी किया था कि लड़का यदि महिला को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसे जात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। चौहान ने कहा कि इस मामले में सिंगरौली एसपी से प्रतिवेदन मांगा गया है, जिसके बाद आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी।