भोपाल : राज्य सरकार ने  जीएसटी नियम 2017 में नया बदलाव लागू किया है। अब जिले के अंदर सभी प्रकार के माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल नहीं लगेगा। इसी प्रकार, यदि माल तम्बाकू और उसके उत्पाद यानि चबाने वाली टोबेको खैनी, सिगरेट, बीड़ी आदि हैं और पान मसाला है और उसका मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है तो उसके एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन में ई-वे बिल नहीं लगेगा। इसके अलावा, यदि माल मेडिसिन, सर्जिकल गुड्स और मेडिसिन के एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएन्स हैं तो इनके एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन पर भी कोई ई-वे बिल नहीं लगेगा। तम्बाकू एवं मेडिसिन संबंधी उक्त उत्पादों के अलावा अन्य सभी मालों जिनका मूल्य एक लाख रुपये से अधिक नहीं है, उस पर भी एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन पर कोई ई-वे बिल नहीं लगेगा।