ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिवराज सरकार ने अपना दाव हाल ही में एक बार फ़िर चला था। सीएम शिवराज ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। जिस पर आज सुनवाई हो रही है, लेकिन अब सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
जानिए पूरा मामला
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर पंचायत एवम् नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।
लेकिन उसके बाद एक बार फ़िर पंचायत एवम् नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी। जिसमे शिवराज सरकार ने एक बार फ़िर अपना दाव खेलते हुए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। शिवराज ने कोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए संशोधन अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हों रही है।
शिवराज द्वारा कोर्ट के 10 मई के निर्देश में संशोधन करने की मांग की गई है। कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर होने के बाद कोर्ट एक बार फ़िर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। जानकारी के अनुसार,17 मई को यानी आज इस मामले में सुनवाई जारी है।
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