Helmet Wearing Mistakes: देश भर में ट्रैफिक नियमों में सुधार के लिए सरकार लगातार नए बदलाव कर रही है. इस तरह पिछले कुछ सालों में कई नियमों में बदलाव किये गए है. इसलिए नियमों को सख्त बनाने के लिए जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है. अब एक और नया संशोधन किया गया है. जिसमें पहले ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने पर चालान नहीं फाड़ती थी लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने पर भी आपको चालान दे सकती है. जानिए क्यों?
हेलमेट ठीक से पहनना ज़रूरी-
दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एक नया नियम जोड़ा गया है, जहां ट्रैफिक पुलिस ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर चालान बना सकती है. आम बोलचाल की भाषा में आप भले ही हेलमेट पहने हों, लेकिन अगर आपने इसे ठीक से नहीं पहना तो आपकी बाइक का चालान फट जाएगा. तो आइए जानें कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं.
हेलमेट पहनने में गलती कर रहे हैं तो उसे सुधार लें
भले ही आपने बाइक चलाते समय हेलमेट पहना हो लेकिन सिर्फ औपचारिकता के तौर पर यानी आपने हेलमेट तो पहना हुआ है लेकिन वह आधा नीचे लटका हुआ है. या फिर हेलमेट की बेल्ट ठीक से नहीं बंधी है तो उसका भी चालान बनेगा. सिर पर हेलमेट पहनने के बाद बेल्ट लगाना जरूरी है, नहीं तो पुलिस चालान बना सकती है.
जान लें ये बड़ी बात-
राष्ट्रीय सड़क परिवहन प्राधिकरण कानून को कड़ा करने और सड़क दुर्घटनाओं की घटना को रोकने के लिए कई उपाय किये जा रहे है. जिसमें Motor Vehicles Act 1988 में नए नियम जोड़े गए हैं. इस नए नियम के मुताबिक, अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन वह डुप्लीकेट है या बिना आईएसआई मार्क वाला है तो आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. साथ ही अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको 2000 तक का जुर्माना देना होगा.