भोपाल: मप्र सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से आदेश जारी कर राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृध्दि कर दी है। जारी आदेश के अनुसार, पांचवा वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 302 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत बढक़र 310 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलेगा जबकि वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के तहत वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जनवरी 2025 से 310 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत बढक़र कुल 315 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जायेगा।
इसी प्रकार, चतुर्थ वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से 1385 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत बढक़र कुल 1415 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जायेगा जबकि वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 के तहत वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जनवरी 2025 से 1415 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत बढक़र कुल 1435 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जायेगा। एरियर की राशि का भुगतान पांच समान मासिक किश्तों में आगामी माहों में किया जायेगा।