भोपाल: राज्य सरकार के कुल 55 विभागों में कार्यरत शासकीय सेवक अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के आवेदन 14 बिन्दुओं वाली चेकलिस्ट के अनुसार नहीं भेज रहे हैं। इस पर स्वास्थ आयुक्त सुदाम पी खाड़े ने आपत्ति व्यक्त करते हुये इन सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि आवेदन का प्रारंभिक परीक्षण विभाग स्तर पर ही कर लिया जाये।

आयुक्त ने पत्र में बताया है कि राज्य सरकार ने 3 अगस्त 2022 को मप्र सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम जारी किये हैं। परन्तु विभागों के कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अपूर्ण आवेदन संभागीय एवं राज्य स्तरीय समितियों को भेजे जा रहे हैं जिसके चलते चिकित्सा देयकों के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इसलिये चेकलिस्ट के अनुसार आवेदन भेजे जायें। 5 लाख रुपये से कम की प्रतिपूर्ति के आवेदन संभागीय समिति के कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें को और 5 लाख से अधिक एवं 20 लाख रुपये तक प्रतिपूर्ति के आवेदन राज्य स्तरीय समिति के कार्यालय संचालक चिकित्सा शिक्षा को भेजे जायें।