राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ समन जारी किया है। यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 18 जुलाई को बृजभूषण को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होना होगा।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है और सिंह को समन जारी किया है। बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था।. अब बृज भूषण को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी समन जारी किया है। पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप दर्ज किया है वह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इनमें आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक गैर-जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354ए में अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354डी में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है जबकि यह धारा जमानती धारा है।

इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले से जुड़ी सीडीआर रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में विदेश में रह रहे कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया है। इसका जवाब अभी आना बाकी है। अब इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट भी आने वाली है। कई अन्य जांच रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि भविष्य में मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले से जुड़ी एफएसएल रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट जल्द दाखिल करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट जल्द पाने की पूरी कोशिश की जा रही है।