मानहानि मामले में फैसले के बाद 23 मार्च को राहुल गांधी की 17वीं लोकसभा की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। चूंकि अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, इसलिए उन्हें 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित 12 तुगलक लेन बंगला खाली करना होगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। लोकसभा सचिवालय के आवास विभाग की ओर से सोमवार को राहुल को नोटिस भेजा गया। इसमें कहा गया है कि चूंकि 23 मार्च को उनकी अयोग्यता के बाद उन्हें 17वीं लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है, इसलिए उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक लेन में आवंटित बंगला खाली करना होगा।
राहुल केरल के वायनाड से सांसद हैं, इसलिए उनके केरल और दिल्ली के पतों पर बेदखली के नोटिस भेजे गए हैं। राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि नियमानुसार सदस्यता समाप्त होने के बाद वह 1 महीने तक ही इस बंगले में रह सकते हैं। एक माह की अवधि 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है, इसलिए 23 अप्रैल को उनके नाम पर आवंटित बंगला निरस्त किया जाएगा।इस तरह की जानकारी शहरी आवास विकास मंत्रालय को भी दे दी गई है। हालांकि, कांग्रेस नेता इस अवधि को बढ़ाने के लिए हाउस कमेटी से अपील कर सकते हैं।