कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने इसी महीने के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।

आपको बता दें, कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में कहा, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सरनेम कॉमन क्यों हैं? सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं?" इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि राहुल ने 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया। सभी चोरों का उपनाम मोदी बताया?