शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ठाकरे समूह को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह किस तरह की याचिका है और इसे दायर करने वाले आप कौन हैं? कोर्ट ने कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है।

महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला अहम माना जा रहा है।  महाराष्ट्र में ही शिंदे गुट और भाजपा गठबंधन की सरकार में मनमुटाव दिख रहा है। वहीं NCP प्रमुख शरद पवार का रुख़ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा जिसे लेकर सियासी अटकलें लगायी जा रही हैं।