भोपाल: राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत गठित मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिजनों को आय एवं रोजगार के अवसरों में वृध्दि करने के लिये अब राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।
इसके लिये नई नीति जारी कर दी गई है। परिजनों में पति अथवा पत्नी, 16 से 45 वर्ष आयु की अविवाहित पुत्री या पुत्र तथा 45 वर्ष से कम आयु के आश्रित माता-पिता को शामिल किया गया है।
कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा चयनित कौशल प्रशिक्षण संस्थायें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पोर्टल में दिये पाठ्यक्रमों का चयन कर यह प्रशिक्षण दे सकेंगी।
प्रशिक्षण हेतु चयनित श्रमिकों एवं उनके परिजनों को आवास/भोजन भत्ता और अन्य भत्ते तथा प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान कर्मकार मंडल द्वारा किया जायेगा।