मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले में राहुल गांधी ने सूरत की एक कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल को लोकसभा की सदस्यता से भी चली गई है।
इससे पहले सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने अगली सुनवाई मंगलवार दो मई को तय कर दी गई थी।
इससे पहले सूरत की कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले में एक जज के खुद को अलग कर लेने के बाद अब एक नए न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई की गई।