कांग्रस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। अब राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। बताया जा रहा है कि अब राहुल गांधी सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का रूख करेंगे।
राहुल गांधी पर कर्नाटक में एक भाषण में कहे शब्दों को लेकर मानहानि का मुकदमा हुआ था और सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी खत्म हो गई थी। हालांकि 3 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने और दोषसिद्धी को लेकर दो याचिकाएं दायर की थी।
पूरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार से जुड़ा है। कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी।