भोपाल: राज्य सरकार ने शराब की लायसेंसी दुकानों के ठेकेदारों को दो मामलों में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया। अब ठेकेदारों पर पेनाल्टी 5 की बजाये ढाई प्रतिशत लगेगी तथा जिले में दूसरी दुकान को भी स्टाक ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिये आबकारी नीति में संशोधन में संशोधन मंजूर कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि शराब दुकानों के ठेकेदारों को प्रत्येक तीन माह में सरकारी गोदामों से शराब उठाने के लिये ड्यूटी का भुगतान करना होता है। यदि वह भुगतान की गई ड्यूटी के मुकाबले गोदाम से कम शराब उठाता है तो उस पर 5 प्रतिशत पेनाल्टी लगाई जाती थी। इससे ठेकेदारों पर भार पड़ रहा था। इसलिये सरकार ने इस पेनाल्टी को घटाकर ढाई प्रतिशत कर दिया है।

इसी प्रकार पहले प्रावधान था कि एक जिले में एक ही समूह की दुकानों में आपस में शराब के स्टाक का ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन अब ठेकेदारों को सहुलियत देते हुये अन्य समूह की दुकानों में भी शराब के स्टाक का ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी गई है। इससे जिस दुकान पर शराब कम बिक रही है, उसका स्टाक दूससरी दुकान पर ट्रांसफर किया जा सकेगा।