भोपाल: राज्य शासन ने पांच अधिकारियों यथा आयुक्त टीएनसीपी, कलेक्टर भोपाल, कलेक्टर सीहोर, आयुक्त भोपाल नगर निगम तथा सीएमओ नगर पालिका सीहोर को बड़े तालाब के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी है।
उल्लेखनीय है कि बड़ा तालाब रामसर साईट है तथा इसके संबंध में वेट लैंड नियम 2017 के तहत लागू किये गये हैं। इसे भोज वेट लैंड बनाया गया है एवं जोन ऑफ इन्फ्लुयेंस घोषित किया गया है।
बड़े तालाब का क्षेत्रफल निर्धारित कर इसका मानचित्र भी बनाया गया है तथा इसकी सीमा से 50 मीटर तक किसी प्रकार का निर्माण एवं खनन प्रतिबंधित किया गया है। जोन ऑफ इन्फ्लुयेंस के अंतर्गत प्रतिबंधित, विनियमित एवं अनुमति प्राप्त गतिविधियों का निर्धारण किया गया है।
राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में भोज वेट लैंड की सीमा के आसपास 50 मीटर का बफर, ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर का बफर तथा बड़े तालाब में सीहोर जिले से आकर मिलने वाली कोलांस नदी के आसपास 250 मीटर का बफर क्षेत्र निर्धारित किया है।