दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए सिसोदिया की अर्जी खारिज कर दी थी.

हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद बीते गुरुवार को सिसोदिया अपनी जमानत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मामला रखा, जिस पर अब कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को करेगा सुनवाई-

अब इस मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ सुनवाई करेगी. बेंच ने कहा कि कोर्ट में मामला 17 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. हालांकि, इस पर बेंच अब 14 जुलाई को सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट से लगातार दो बार निराशा हाथ लगने के बाद अब सिसोदिया ने हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसके लिए उन्होंने पिछले हफ्ते ही कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

दो बार दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत-

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहली बार 30 मई और दूसरी बार 3 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आबकारी नीति मामले में सिसोदिया उच्च पद पर थे तो वह यह नहीं कह सकते कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

कब हुई थी गिरफ्तारी-

केजरीवाल सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था. सीबीआई और ED ने शराब घोटाला मामले में उन्हें लिप्त पाए जाने पर 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. तब से वह हिरासत में हैं. गिरफ़्तारी के बाद ही 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. बता दें कि ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था.